पचास की उम्र के बाद ,किसी को निकाल सकता है विभाग!

( मुद्दा )



 उत्तरप्रदेश में सरकार ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के काम की समीक्षा होगी।और जो लोग अपेक्षित प्रदर्शन में विफल रहेंगे उनकी अनिवार्य सेवानिवृति होगी।
यह आदेश मुख्य सचिव राजीव कुमार की ओर से जारी किया गया है। जिसके मुताबिक 31 जुलाई तक ,50 वर्ष की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की जांच पड़ताल होगी।

वित्तीय हस्तपुस्तिका का हवाला देते हुए कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय सरकारी सेवक को पचास की उम्र पार करने के बाद नोटिस देकर अनिवार्य सेवानिर्वित कर सकता है।और इस बात से कोई अंदर नहीं पड़ता कि सरकारी सेवक स्थाई या अस्थाई सेवा पर है।

एक वरिष्ठ सरकारी प्रवक्ता के तहत यह कोई नया आदेश नहीं है,क्योंकि इस तरह की समीक्षा का प्रावधान पहले से ही जारी है।उन्होंने कहा कि कुछ कार्यालय इस समीक्षा को तय अंतराल पर नहीं कर रहे।इस बात को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी हुआ है।

भाजपा अपने वायदों के मुताबिक पुरजोर कोशिश में लगी है कि देश की प्रशासन और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके।


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